टैक्स सेटलमेंट से जुड़ी अर्जियों को 30 सितंबर तक स्वीकार करने का दिया आदेश
नई दिल्ली, Income Tax Department ने विभाग के अधिकारियों एक आदेश जारी कर लंबित टैक्स मामलों के निपटारे से जुड़े आवेदनों को 30 सितंबर तक स्वीकार करने को कहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त विधेयक के जरिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गयाContinue Reading