आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जमानत देने से निचली अदालत के इनकार करने के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इससे पहले निचली अदालत ने बिभव की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के निजी सहायक बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को दिल्ली के एक अदालत ने 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे बिभव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1 जुलाई को HC में मामले की अगली सुनवाई
वहीं निचली अदालत ने बिभव की दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2024 की तारीख तय की है। बिभव ने दलील के माध्यम से कहा कि वर्तमान में आपराधिक तंत्र के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का एक उत्कृष्ट मामला है क्योंकि याचिकाकर्ता/अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यह केवल शिकायतकर्ता का मामला है जिसकी जांच शिकायतकर्ता के रूप में की जा रही है।