नई दिल्ली, । सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगले साल के बजट में इससे जुड़े कुछ कानूनों को शामिल भी किया जा सकता है। एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से इस जानकारी की पुष्टि हुई है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि, “आयकर के संदर्भ में कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में भी कानून बहुत स्पष्ट है कि यह दर होगी अन्य सेवाओं के मामले में लागू होती है।”
बजाज ने बयान देते हुए यह कहा कि, “मैं समझता हूं कि, पहले से ही लोग इस पर कर चुका रहे हैं। अब जब यह वास्तव में बहुत बढ़ गया है, तो हम देखेंगे कि हम वास्तव में कानून की स्थिति में कुछ बदलाव ला सकते हैं या नहीं। लेकिन यह बजट गतिविधि के तहत ही किया जाएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का प्रावधान पेश किए जाने की उम्मीद भी की जा सकती है। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा, हमें पहले ही कुछ टैक्स मिल चुके हैं। कुछ ने इसे एक संपत्ति के रूप में माना है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान किया है।”